*सीईओ जिला पंचायत श्री गुप्ता ने जपं मंदसौर के ग्राम पंचायत रलायता के सचिव को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित*
सीईओ जिला पंचायत श्री ऋषव गुप्ता
मन्दसौर सीईओ जिला पंचायत श्री ऋषव गुप्ता द्वारा ग्राम पंचायत रलावता के सचिव को कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जनपद पंचायत मंदसौर की ग्राम पंचायत रलायता के विकास कार्यो का निरीक्षण किये जाने हेतु पूर्व में सूचना अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एवं उपयंत्री के माध्यम से प्रधान एवं सचिव को दी गई। सूचना के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव श्री कन्हैयालाल कुमावत ग्राम पंचायत में अनुपस्थित पाये गये। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि सचिव ग्राम पंचायत में कभी कभार आते। जिससे हमारे दैनिक कार्य भी नहीं होते हैं। सचिवो का ग्राम पंचायत में नियमित उपस्थित नहीं रहने से ग्रामीणों के दैनिक कार्य, शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य हेतु बार-बार निर्देशित करने के उपरान्त भी कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासों को पूर्ण नहीं कराया जा रहा हैं। स्थल पर कोई भी श्रमिक कार्यरत नही पाया गया। सचिव का ग्राम पंचायत में नियमित उपस्थित नहीं रहना एवं शासन की विभिन्न योजनाओं का ग्रामीणों तक लाभ नहीं पहुचाना, विकास कार्यों को समयावधि में पूर्ण नहीं कराना आदि उक्त कृत्य सचिव को सोंपे गये दायित्वों के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करता है। उक्त कृत्यों के संबंध में श्री कन्हैयालाल कुमावत सचिव ग्राम पंचायत रलायता को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 2011 में निहित प्रावधानों का उल्लघंन करने म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 भाग-2 (4) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता हैं। निलंबन अवधि में श्री कुमावत का मुख्यालय जनपद पंचायत मंदसौर रहेगा एवं शासन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होता रहेगा।