नरेगा में निर्माड कार्य पुर्ड नही होने पर सरपंच को निलंबन कार्रवाही का सूचना पत्र जारी ।

*सीईओ जिला पंचायत ने प्रधान ग्राम पंचायत अत्रालिया को पद से हटाने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया*


 


मन्दसौर 19 जून 20 /सीईओ जिला पंचायत श्री ऋषव गुप्ता द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत अत्रालिया में मनरेगा योजनान्तर्गत प्रगतिरत निर्माण कार्यो का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें कार्यों को पूर्ण कराने में ग्राम प्रधान द्वारा कोई रूची नहीं ली जा रही हैं। अभी तक कार्य के अपूर्ण रहने के संबंध में गांव के प्रधान अपना स्पष्टीकरण 25 जून को दोपहर 03 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में आपके विरूद्ध प्रधान पद से पृथक करने की कार्यवाही करते हुए कार्य पर की गई व्यय राशि की वसूली म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जावेगी साथ ही महामारी के दौरान जरूरत मंद श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध नही कराने पर महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं मध्यप्रदेश संशोधित नियम 2020 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी


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