मामला सूचना के अधिकार में जानकारी नही देने का उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश नीमच पर 25,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित की जी एस परिहार नीमच :- नीमच उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश नीमच श्री मोहन लाल वर्मा पर मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल ने 25,000 हजार रुपये शास्ति की कार्यवाही की है व सूचना के अधिकार में जानकारी नही देने पर 25,000 का जुर्माना के आदेश पारित कर दिए जानकारी के अनुसार मंदसौर निवासी आशिष पोरवाल ने दिनांक 08/01/2018 को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 ( 1 ) में नगर तथा ग्राम निवेश नीमच में विदिवत रूप से आवेदन जानकारी चाही थी की संचालक महोदय संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के ( 1 ) पत्र क्रमांक 4761/टी सी/नीमच न ग्रा नी पत्र क्रमांक 529/16 भोपाल दिनांक 25/09/17 से स्थल की वास्तविक स्तथि मानचित्र की व ( 2 ) पत्र क्रमांक 6939/ टी सी इन पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी की दो प्रति में मांगी थी बतादे की मामला मंदसौर माल गोदाम रोड स्तिथ भूखण्ड क्रमांक 1,2,3,व 5 से जुड़ा है जानकारी के अनुसार दिनांक 08/01/2018 को नगर तथा ग्राम निवेश नीमच उप संचालक के दुवारा समय पर जानकारी नही देने पर आशिष पोरवाल मंदसौर ने दिनांक 26/02/2018 को प्रथम अपील सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 19 के तहत संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल में विधिवत रूपसे प्रथम अपील की गई जहां सुनवाई के बाद प्रथम अपीलीय प्राधिकारी व उप संचालक ने में 15 दिवस में जानकारी देने का आदेश दिनांक 13/03/2018 को पारित किया गया पर आदेश का उलंघन किया व जानकारी नही दी गई जानकारी के अनुसार प्रथम अपील में आदेश के बाद जानकारी नही देने पर आशिष पोरवाल ने दिनांक 05/05/2018 को द्वितीय अपील मध्यप्रदेश राज्य आयोग को विधिवत रूप से की गई जहां विदिवत रूप से सुनवाई की गई व दोनो ने अपने अपने पक्ष रखे पक्ष की सुनवाई में नगर तथा ग्राम निवेश उप संचासलक नीमच मोहन लाल वर्मा आयोग को गुमराह किया व अपीलार्थियों को ग़लत जानकारी दी जी पर प्रभारी विधि अधिकारी राज्य सूचना आयोग ने दिनांक 18/03/2020 को आदेस पारित किया की उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यलय नीमच मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार ( फीस तथा अपील ) नियम 2005 के नियम 8 ( 6 ) ( एक ) के प्रवधान अनुसार शास्ति की राशी रुपये 25,000 एक माह मे आयोग कार्यलय भोपाल में जमा करावे व आयोग को लिखित सूचना भी दी जावे राशी जमा नही करने पर नियम 2005 के नियम 8 ( 6) दो 8 ( 6 ) तीन व 8 (6) चार के अनुसार कार्यवाही की जावेगी जानकारी के अनुसार मंदसौर में माल गोदाम रोड मंदसौर में भूखण्ड क्रमांक 1,2,3,4,व 5 में नियम विरुध्द काम हुवे है जहां नगर पालिका परिषद मंदसोर की भी मिलीभगत हो सकती है व नगर तथा ग्राम निवेश नीमच के दुवारा जानकारी नही देना कई सवाल खड़े कर रहा है

मामला सूचना के अधिकार में जानकारी नही देने का



 


जी एस परिहार


 


नीमच :- नीमच उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश नीमच श्री मोहन लाल वर्मा पर मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल ने 25,000 हजार रुपये शास्ति की कार्यवाही की है व सूचना के अधिकार में जानकारी नही देने पर 25,000 का जुर्माना के आदेश पारित कर दिए


 


जानकारी के अनुसार मंदसौर निवासी आशिष पोरवाल ने दिनांक 08/01/2018 को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 ( 1 ) 


में नगर तथा ग्राम निवेश नीमच में विदिवत रूप से आवेदन जानकारी चाही थी की संचालक महोदय संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के ( 1 ) पत्र क्रमांक 4761/टी सी/नीमच न ग्रा नी पत्र क्रमांक 529/16 भोपाल दिनांक 25/09/17 से स्थल की वास्तविक स्तथि मानचित्र की व ( 2 ) पत्र क्रमांक 6939/ टी सी इन पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी की दो प्रति में मांगी थी बतादे की मामला मंदसौर माल गोदाम रोड स्तिथ भूखण्ड क्रमांक 1,2,3,व 5 से जुड़ा है


 


जानकारी के अनुसार दिनांक 08/01/2018 को नगर तथा ग्राम निवेश नीमच उप संचालक के दुवारा समय पर जानकारी नही देने पर आशिष पोरवाल मंदसौर ने दिनांक 26/02/2018 को प्रथम अपील सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 19 के तहत संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल में विधिवत रूपसे प्रथम अपील की गई जहां सुनवाई के बाद प्रथम अपीलीय प्राधिकारी व उप संचालक ने में 15 दिवस में जानकारी देने का आदेश दिनांक 13/03/2018 को पारित किया गया पर आदेश का उलंघन किया व जानकारी नही दी गई 


 


जानकारी के अनुसार प्रथम अपील में आदेश के बाद जानकारी नही देने पर आशिष पोरवाल ने दिनांक 05/05/2018 को द्वितीय अपील मध्यप्रदेश राज्य आयोग को विधिवत रूप से की गई जहां विदिवत रूप से सुनवाई की गई व दोनो ने अपने अपने पक्ष रखे पक्ष की सुनवाई में नगर तथा ग्राम निवेश उप संचासलक नीमच मोहन लाल वर्मा आयोग को गुमराह किया व अपीलार्थियों को ग़लत जानकारी दी जी पर प्रभारी विधि अधिकारी राज्य सूचना आयोग ने दिनांक 18/03/2020 को आदेस पारित किया की उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यलय नीमच मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार ( फीस तथा अपील ) नियम 2005 के नियम 8 ( 6 ) ( एक ) के प्रवधान अनुसार शास्ति की राशी रुपये 25,000 एक माह मे आयोग कार्यलय भोपाल में जमा करावे व आयोग को लिखित सूचना भी दी जावे राशी जमा नही करने पर नियम 2005 के नियम 8 ( 6) दो 8 ( 6 ) तीन व 8 (6) चार के अनुसार कार्यवाही की जावेगी


 


जानकारी के अनुसार मंदसौर में माल गोदाम रोड मंदसौर में भूखण्ड क्रमांक 1,2,3,4,व 5 में नियम विरुध्द काम हुवे है जहां नगर पालिका परिषद मंदसोर की भी मिलीभगत हो सकती है व नगर तथा ग्राम निवेश नीमच के दुवारा जानकारी नही देना कई सवाल खड़े कर रहा है


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