*गांधी सागर जलाशय में मत्‍स्‍याखेट व मत्‍स्‍य परिवहन पर 16 जून से 15 अगस्‍त तक प्रतिबंध*

 


*गांधी सागर जलाशय में मत्‍स्‍याखेट व मत्‍स्‍य परिवहन पर 16 जून से 15 अगस्‍त तक प्रतिबंध*


मन्दसौर 8 जून 20/ क्षैत्रीय प्रबंधक श्री नेम सिंह यादव ने बताया कि म. प्र. शासन द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि की दृष्टि हेतु नदीय मत्‍स्‍योधोग नियम 1972 की धारा -3 (2) के अंर्तगत गांधी सागर जलाशय में 16 जून से 15 अगस्‍त तक की अवधि को ऋतु (क्‍लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है जिसके तहत निर्दिष्‍ट क्षेत्रों मे मत्‍स्‍याखेट व मत्‍स्‍य विक्रय या मत्‍स्‍य परिवहन पर प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्‍लघन करने पर म.प्र. राज्‍य के मत्‍स्‍य क्षैत्र अधिनियम 1981 की धारा -5 के तहत उल्‍लंघन कर्ता को एक वर्ष का कारावास या पांच हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।


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