*आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी*
मंदसौर 14 जून 20/ कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को रोकने एवं बचाव के संबंध में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। आम जन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते हए तथा कानून एवं व्यवस्था सामान्य बनाए रखने एवं नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार से बचने एवं सामुहिकता कम करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत मंदसौर जिले में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है।
जिला मंदसौर की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, उक्त प्रतिष्ठान का प्रबंधक/प्रमुख समस्त कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रति सप्ताह करायेंगे तथा उसकी संपूर्ण जानकारी के साथ कोरोना कन्ट्रोल रूम प्रभारी, डाईट परिसर मंदसौर को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सामुहिक कार्यक्रम विवाह आदि में उपस्थित सभी व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कराकर उसकी संपूर्ण जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को उसी दिन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को रोकने एवं बचाव के संबंध में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन का पालन किया जाना, समस्त व्यक्तियो का मास्क लगाया जाना, में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। जो कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समुह, व्यापारी/दुकानदार/संस्थान/कार्यालय उपरोक्तानुसार आदेश का उल्लंघन करेगा उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, व्यापारी, दुकानदार, संस्थान, कार्यालय के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।