लाकडाउन में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने घटना के 48 घंटों में पर्दाफाश* *महिला की हत्या के पूर्व रची गई थी साजिश*

*लाकडाउन में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने घटना के 48 घंटों में पर्दाफाश* 


 


*महिला की हत्या के पूर्व रची गई थी साजिश*


*घटना को अंजाम देने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में*


 


मंदसौर।वर्तमान परिवेश में जॅहा एक और संपूर्ण भारतवर्ष में वैश्विक महामारी आपदा कोविड-19 का संक्रमण अपनी चरम सीमा पर बरकरार रहते हुए जिला मंदसौर ओरेन्ज झोन में शामिल है वॅही इस गंभीर चुनौती के चलते भानपुरा थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम सुठलीखेड़ा में नदी के पास जंगल में एक महिला का शव मिलने की घटना प्रकाश में आने पर सम्पूर्ण क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एक महिला की हत्या होने की गंभीर घटना के रूप में एक चुनौती सामने आई। सिद्धार्थ चौधरी पुलिस अधीक्षक मन्दसौर द्वारा तत्काल घटना को अति गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल पहुंचकर मौके का जायजा मुआयना किया तथा अपनी सूझबूझ व कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए एफ.एस.एल. अधिकारी जिला नीमच  प्रकाश लोर्हिया को घटना स्थल का निरीक्षण करवाया तथा भौतिक साक्ष्यों को संग्रहित कर जॉच हेतु फोरेन्सिक लेब भेजने हेतु निर्देषित किया गया तथा आरोपियों की पतारसी हेतु तत्काल श्री विनोद कुमार सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ के निर्देशन में एवं श्री फूलसिंह परस्ते अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरोठ व थाना प्रभारी गरोठ, सुश्री किरण चौहान प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कुशल पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का चयन करते हुए एक विशेष टीम गठित की गई। उक्त गठित टीम के द्वारा तकनीकी शाखा से लगातार संपर्क स्थापित कर निरंतर जानकारी प्राप्त करते हुए घटना के हर पहलूओ का गहनता से विश्लेषण कर अपनी कार्य कुशलता, व्यवसायिक दक्षता तथा कठोर परिश्रम करते हुए मात्र 48 घंटों के भीतर ही ना केवल घटना की पतारसी की गई अपितु आरोपी को गिरफ्तार कर एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करते हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया गया।


घटना का संक्षिप्त विवरण :- दिनाक 09ध्05ध्2020 को थाने पर प्राप्त सूचना की तस्दीक करते ग्राम सूतलीखेड़ा स्थित नेपाल सिह पिता फूल सिह सोधिया राजपूत की पड़त भूमि के पास रेवा नदी के अन्दर बेशरम की झाड़ीयो के बीच मे एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था मे मिला। मौके पर उपस्थित व्यक्ति रतन सिह पिता कालुसिह सोधिया राजपूत निवासी सुतलीखेड़ा उक्त शव की शिनाख्तगी स्वयं की पत्नी के रूप में की गई। मृतिका के शव के अवलोकन से प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जाहिर होने पर तत्काल मौके पर प्रारम्भिक समस्त वैधानिक कार्यवाही विधिवत् संपादित कर मर्ग क्र. 15/20 धारा 174 जाफो का कायम कर जांच मे लिया गया। दोराने जांच से स्पष्ट हुआ कि मृतिका की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला घोंट कर हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को झाडीयो में फेंक दिया। अतः जो मामला हत्या का पाया जाने से थाना भानपुरा में अप.क्रं. 156/20 धारा 302,201 भादवि का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया।


*घटना का कारण/तरीका वारदात* :- घटना की पतारसी कर आरोपी की गिरफ्तारी से सम्पूर्ण घटनाक्रम का कारण ज्ञात हुआ कि - ग्राम सुठेलीखेड़ा का रहने वाला जसवन्त सिंह पिता दाणीसिंह सौंधिया राजपुत मजदूरी करता हैं तथा अविवाहित होकर मृतिका की देरानी से करीब 02 वर्ष से प्रेम संबंध थे । विगत 02 माह पूर्व मृतिका व उसकी देरानी के बीच विवाद हो गया जिस पर मृतिका ने अपनी देरानी व उसके पिता रणजीत को गाँव से भगा दिया था जिस पर वह अपने पिता रणजीत के साथ अपने मायके चन्दवासा में रहने लगी थी। । इसके साथ ही मृतिका ने पुरे गाँव में अपनी देरानी के साथ अवैध संबंध की बात को लेकर आरोपी की बदनामी कर दी थी। मृतिका पुरे गाँव में आरोपी जसवंत सिंह को चरीत्रहीन व बाछड़ा कहकर बदनाम करते हुए कंई औरतो के साथ अवैध संबंध होने की बाते फैला दी थी। इसी बात से आहत हेकर आरोपी जसंवत सिंह मृतिका से रंजीश रखने लगा था। इसी रंजीश के चलते आरोपी जसवंत सिंह ने मृतिका को मारने के लिये योजना अनुरूप मृतिका से पहले व्यवहार बनाकर नजदीकिया बढ़ाना शुरू की । इन दोने के मध्य नजदीकिया बढ़कर संबंध प्रगाढ़ हो गए थे। इसी के चलते जसवंत सिंह ने मृतिका को अकेले मिल कर उसे बदनाम न करने व उसकी देरानी को पुनः गॉव में लाने का आग्रह करने पर मृतिका ने त्वरित इंकार कर दिया जिस पर जसवंत सिंह ने मृतिका को जान से खत्म करने की ठान ली तथा योजना के अनुरूप अवसर की तलाश करते हुए दिनांक 08.05.20 को फोन से सम्पर्क कर नदी किनारे सुनसान जगह पर मिलने के लिये बुलाया तथा उसके मिलने आने पर नदी में झाड़ीयो की आड़ मे ले जाकर संबंध बनाने के लिये राजी किया तथा संबंध बनाते समय उसके बदन पर पहनी साड़ी से ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी एवं साक्ष्य छुपाने की नियत से उसके शव को झाड़ियो की आड़ में फेंक दिया व उसका मोबाईल, चप्पल व अन्य भौतिक वस्तुए घटना स्थल से हटा दी।


 


*आरोपी का नाम*:- जसवन्त सिंह पिता दाणीसिंह सौंधिया राजपुत उम्र 25 साल निवासी सुठेलीखेड़ा


*सराहनीय योगदानः-* उक्त सराहनिय कार्य में निम्नलिखीत अधिकारी/कर्मचारीयों की सराहनिय भूमिका रही-उप.पु.अ (प्रशिक्षु) किरण चौहान, उनि राकेश चौधरी, उनि लाखनसिंह, उनि समरथ सीनम, सउनि सुभाष गिरी, आरक्षक क्रं. 639 आषिष बैरागी .आर.309 रमेशचंद, आर.815 मोतीलाल, आर. 775 राकेश, आर.783 हिरालाल, आर.891 हेमंत, आर.664


 


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