आवारा एवं लावारिस गोधन एवं कुत्तो व पशुओं के लिये आहार वयवस्था करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्तकोरोना वायरस (COVID-19) उससे जनित बीमारी के सभावित खतरे की रोकथाम के उद्देश्य

मंदसौर 23 अप्रैल 20/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला मंदसौर द्वारा जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोबेल कोरोना वायरस (COVID-19) उससे जनित बीमारी के सभावित खतरे की रोकथाम के उद्देश्य से सम्पूर्ण जिले में दिनांक 03.05.2020 तक के लिए टोटल लोक डाऊन आदेशित किया गया है 20 अप्रैल से टोटल लॉक डाउन में कुछ छूट प्रदान की जाने के संबंध में निर्देशो के पालन में मन्दसौर जिले में निम्न वित्तीय संस्थानों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी जाती है :


भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय बाजार वित्तीय संस्थाएं। समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी बैंक की शाखाएं अपने निर्धारित Working Hour में चालू रहेगी।


उपरोक्त बैंक के एटीएम, आईटी, बी.सी. (बैंकिंग कॉरेसपोडेन्ट), एटीएम के संचालन एवं केश प्रबंधन से जुडी हुई एजेसिया।


भारतीय जीवन बीमा निगम।साधारण बीमा निगम से संबंधित बीमा कम्पनियाँ। प्रायवेट बीमा कम्पनियाँ।IRDAI से संबंधित कम्पनियो। SEBI से अधिसूचित संस्था। उपरोक्त वित्तीय संस्थानों को निम्न शतों के अधीन कार्य करने की अनुमति होगी।


कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को Social Distancing का पालन करना होगा। सभी व्यक्तियों को चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सेनेटाईजेशन की व्यवस्था सुनिशित करे। संस्था के प्रवेश द्वार पर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा।. छोटे-छोटे अंतराल पर साबुन से हाथ धोना अनिवार्य होगा। संस्था का सिक्युरिटी गार्ड एक कर्मचारी सभी ग्राहको को एक साथ प्रवेश नही देगा एवं Social Distancing का पालन करवायेगा। खुले स्थान पर थूकना दण्डनीय अपराध होगा। बैंकों में ग्राहको के मध्य एक मीटर की दूरी रखी जाये। कार्य क्षेत्र में Corona Positive का प्रकरण पाये जाने पर सभी अनुमतियाँ स्वयमेव निरस्त हो जायेगी। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्त अनुमतियों रियायते लागू नही है। उपरोक्त संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को अन्तर जिला आने जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है और चूंकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकम्पेण करना और उसकी सुनवाई सभव नही है, अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति व संस्था इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा


 


आवारा एवं लावारिस गोधन एवं कुत्तो व पशुओं के लिये आहार वयवस्था करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त


मंदसौर 23 अप्रैल 20/ समस्त पशु पालकों के पशुओं का समुचित उपचार एवं पशु आहार उपलब्ध कराने एवं आवारा एवं लावारिस गोधन एवं कुत्तो के लिये व अन्य पशुओं के लिये आहार वयवस्था करने हेतु डॉ मनीष इंगोले मो . नं . 9425048261 को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त आदेश के साथ पक्षीयो एवं मछलीयों के लिये भी पर्याप्त दाना - पानी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।


 


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